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शनिवार, सितम्बर 12, 2026

कन्या विवाह सहायता योजनाआवेदन

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कन्या विवाह सहायता योजनाआवेदन के लिए निम्नलिखित शर्तों एवं संलग्नकों की आवश्यकता होती है।

पात्रता विवरण

1) निर्माण श्रमिक द्वारा पंजीयन के उपरान्त कम से कम 365 दिन बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर ली गयी हो।

2) विवाह सम्पन होने के 1 वर्ष के भीतर आवेदन का प्रावधान किया गया है।

3) लाभार्थी श्रमिक की पुत्री का आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।

4) केवल 2 पुत्रियों के विवाह का लाभ लिया जा सकता है।

5) प्रशनगत पुत्री तथा प्रस्तावित वर द्वारा क्रमशः 18 वर्ष एवं 21 वर्ष (आयु जैसा समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा से कम आयु नही होनी चाहिए) निर्धारित आयु पूर्ण करने के पश्च्चात उक्त योजना का हितलाभ अनुमन्य होगा।

संलग्नक विवरण

1) सम्बंधित पुत्री एवं वर की आयु के सम्बन्ध में जन्म प्रमाण पत्र / स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट / परिवार रजिस्टर की स्वप्रमाणित प्रति।

2) विवाह कार्ड स्थानीय ग्राम प्रधान / तहसीलदार / सभासद / पार्षद द्वारा प्रमाणित एवं सत्यापित हो।

3) पुत्री यदि गोद ली गयी है, तो उससे सम्बंधित यथा प्रमाणित अभिलेख।

4) लाभार्थी पंजीकृत श्रमिक के कुटुंब रजिस्टर / राशन कार्ड अथवा इसके समतुल्य अभिलेख की स्वप्रमाणित प्रति।

5) विवाह होने सम्बन्धी (वर-वधु) का फोटोग्राफ जो कि श्रमिक द्वारा प्रमाणित हो।

6) पिछले 12 महीने में कम से कम 90 दिन भवन एवं सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत होने का निर्धारित प्रारूप पर नियोजन / स्वघोषणा प्रमाण पत्र।

7) पंजीकृत श्रमिक द्वारा राज्य अथवा केंद्र सरकार के अधीन संचालित समान प्रकार की योजना में हितलाभ प्राप्त न होने का स्वघोषणा पत्र संलग्न कराना अनिवार्य होगा।

Note:

  • बोर्ड द्वारा लागू योजनाओं के हितलाभ प्रदान करने हेतु किसी प्रकार के शुल्क की व्यवस्था नहीं है।
  • किसी भी व्यक्ति द्वारा योजनाओं के नाम पर धनराशि की मांग करना दंडनीय अपराध है।
  • किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी माध्यम से कोई धनराशि मांगी जाती है तो तत्काल इसकी सूचना स्थानीय श्रम कार्यालय अथवा बोर्ड कार्यालय के टोल फ्री नंबर 18001805412 पर दे।
 

मैं इस बात की पुष्टि करता / करती हूँ कि ऊपर लिखी सभी शर्तों एवं संलग्नक मेरे पास मौजूद है तथा अपने बचत खाते को आधार लिंक कराते हुए e-kyc पूर्ण करा ली गई है।

Screenshot 5

संलग्नक

  1. विवाह कार्ड स्थानीय ग्राम प्रधान / तहसीलदार / सभासद / पार्षद द्वारा प्रमाणित एवं सत्यापित हो*
  2. पुत्री यदि गोद ली गयी है, तो उससे सम्बंधित यथा प्रमाणित अभिलेख
  3. लाभार्थी पंजीकृत श्रमिक के कुटुंब रजिस्टर / राशन कार्ड अथवा इसके समतुल्य अभिलेख की स्वप्रमाणित प्रति*
  4. विवाह होने सम्बन्धी (वर-वधु) का फोटोग्राफ जो कि श्रमिक द्वारा प्रमाणित हो *
  5. पिछले 12 महीने में कम से कम 90 दिन भवन एवं सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत होने का निर्धारित प्रारूप पर नियोजन / स्वघोषणा प्रमाण पत्र *
  6. केंद्र / राज्य सरकार के अधीन संचालित समान प्रकार की योजना में हितलाभ प्राप्त न होने का स्वघोषणा पत्र अनिवार्य*
  7. सम्बंधित वर की आयु के सम्बन्ध में जन्म प्रमाण पत्र/ स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट /परिवार रजिस्टर की स्वप्रमाणित प्रति |*
  8. सम्बंधित पुत्री की आयु के सम्बन्ध में जन्म प्रमाण पत्र/ स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट /परिवार रजिस्टर की स्वप्रमाणित प्रति |*

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