Excise eLottery Portal – उत्तर प्रदेश आबकारी ई-लॉटरी पोर्टल, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शराब की दुकानों के लाइसेंस के लिए लॉटरी प्रणाली को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने के लिए बनाया गया एक पोर्टल है। इसके माध्यम से इच्छुक व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं और लॉटरी में भाग लेकर शराब की दुकान का लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।
ई-लॉटरी पोर्टल पर आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
ई-लॉटरी पोर्टल पर आवेदन करने के लिए, सबसे पहले पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के बाद, लॉगिन करके आवश्यक विवरण भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, और निर्धारित शुल्क का भुगतान करके आवेदन जमा करें। आवेदन जमा होने पर एक पावती प्राप्त होती है जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखना चाहिए।
ई-लॉटरी के परिणाम कैसे और कब घोषित किए जाते हैं?
ई-लॉटरी के परिणाम पोर्टल पर ही ऑनलाइन घोषित किए जाते हैं। लॉटरी की तारीख और समय का पहले से ही पोर्टल पर विवरण दिया जाता है। परिणाम घोषित होने के बाद, इच्छुक व्यक्ति पोर्टल पर लॉगिन करके अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध परिणाम सूची में अपना नाम जांच सकते हैं।
ई-लॉटरी पोर्टल ऑनलाइन करने हेतु ऑनलाइन लिंक
Step 1: Registration | पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें |
Step 2: Login | पंजीकृत आवेदक लॉगिन करें |
आबकारी नीति 2025-26 | पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें |
डीएम को पत्र | पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें |
Excise Offical Website | यहाँ क्लिक करें |
आबकारी लाटरी ऑनलाइन हेतु क्या क्या दस्तावेज लगेगा
- पैन कार्ड (आधार से लिंक)
- पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- हैसियत प्रमाण पत्र
- ITR एक साल का
- प्रस्तावित जगह का विवरण
- नोटरी (10 रु० स्टाम्प पर)
- कैंसिल चेक या बैंक स्टेटमेंट
- मोबाइल नंबर & ईमेल आईडी
- नामीनी सपथ पत्र
ई-लॉटरी ऑनलाइन के लिए नोटरी सपथ पत्र PDF
अगर आप एक ऑनलाइन दुकान वाले हैं या तहसील में नोटरी बनाने वाले तो ये पीडीऍफ़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है l इसमें सब कुछ अच्छे ढंग से बनाया गया है l आप इस पीडीऍफ़ को डाउनलोड करके सीधे प्रिंट कर सकेंगे l
नोटरी पर सपथ पत्र को भरने के लिए उदहारण
- नाम – आवेदक का नाम
- पुत्र पुत्री – पिता का नाम/पति का नाम लिखना है
- आयु : उम्र (25) वर्ष लिखना है
- निवासी में – अपना स्थाई पूरा पता लिखें
- दुकान – जगह (गाँव/शहर/मोहल्ला) का नाम जहाँ दुकान जारी होगा
- थाना – जहाँ दुकान होगा उस एरिया का थाना लिखें
- तहसील – जहाँ दुकान होगा उस एरिया का तहसील लिखें
- जनपद – जहाँ दुकान होगा उस एरिया का जिला लिखें
आबकारी नीति वर्ष 2025-26 हेतु आवेदन की पात्रता
वर्ष 2025-26 हेतु समस्त देशी मदिरा की दुकानों, कम्पोजिट दुकानों (अंग्रेजी बीयर), भांग की दुकानों एवं मॉडल शॉप का व्यवस्थापन ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर ई-लॉटरी के माध्यम से दुकानवार किया जायेगा। आवेदन की पात्रता की शर्तें निम्नलिखित हैं-
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके लिये यह आवश्यक नहीं है कि आवेदक जिस जनपद, तहसील, ब्लॉक आदि में स्थित दुकानों का आवेदन करने का इच्छुक हो वहीं का निवासी हो अर्थात भारत के किसी भी क्षेत्र का नागरिक ई-लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित होकर उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद की दुकान पर आवेदन कर सकता है।
- भागीदारी फर्म अथवा कम्पनी फुटकर दुकानों के आवेदन के लिये पात्र नहीं होंगे।
- आवेदन करते समय आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता किसी एक दुकान के लिये स्वयं के नाम से मात्र एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा।
- एक आवेदक द्वारा एक से अधिक दुकानों के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे, परन्तु एक आवेदक को सम्पूर्ण प्रदेश में अधिकतम दो दुकानें ही ई-लॉटरी प्रक्रिया में आवंटित हो सकेंगी अर्थात एक व्यक्ति पूरे प्रदेश में अधिकतम केवल 02 दुकानें प्राप्त कर सकता है, परंतु सभी दुकानों के लिये आवेदन कर सकता है।
- इस वर्ष ई-लॉटरी हेतु आवेदन प्रक्रिया में धरोहर धनराशि के बैंक ड्रॉफ्ट लेने की व्यवस्था के प्राविधान को समाप्त कर दिया गया है अर्थात धरोहर धनराशि के बैंक ड्रॉफ्ट की आवश्यकता नहीं है।
- आवेदक द्वारा आवेदन के समय निम्नलिखित अभिलेख (कागजात) प्रस्तुत (अपलोड) करना अनिवार्य होगा-
(i) पैनकार्ड। यहाँ पैनकार्ड प्रस्तुत करते समय इस बात का ध्यान रखे कि वही पैनकार्ड मान्य होगा, जिसके पैन नम्बर में चौथे स्थान पर ‘P’ लिखा हो।
(ii) हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा इस हेतु अधिकृत आयकर वैल्युअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र। उक्त हैसियत प्रमाण-पत्र देशी मदिरा की दुकान के लिये, दुकान की बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस के योग की धनराशि के 1/6 (छठवां हिस्सा) भाग के बराबर होगी तथा कम्पोजिट दुकान, मॉडल शॉप्स तथा भांग की फुटकर दुकानों की लाइसेंस फीस की धनराशि के बराबर होगी। इसके लिये दिनांक 01.01.2024 के पश्चात निर्गत हैसियत प्रमाण-पत्र मान्य होंगे।
(iii) आयकर रिटर्न का विवरण।
(iv) इच्छुक आवेदक, आवेदन पत्र के साथ पोर्टल पर उपलब्ध एक निर्धारित प्रारूप में अपना नॉमिनेशन शपथ-पत्र और प्रथम नामिनी का सहमति शपथ-पत्र ई-लॉटरी पोर्टल पर अपलोड कर सकेगा, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आदि वरीयता में अपने वारिसों / परिवार के सदस्यों/ निकट संबंधियों का नाम, आधार नम्बर, संबंध आदि का उल्लेख कर सकता है। - चयनित आवेदकों को देशी मदिरा की दुकान के लिये वर्ष 2025-26 की निर्धारित सम्पूर्ण बेसिक लाइसेंस फीस एवं कम्पोजिट दुकान (अंग्रेजी बीयर) तथा मॉडल शॉप के लिये सम्पूर्ण लाइसेंस फीस आवंटन प्रमाण-पत्र प्राप्ति के 03 कार्य दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में दुकान का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
- यहाँ देशी मदिरा में बेसिक लाइसेंस फीस से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक देशी शराब दुकान का न्यूनतम कोटा बल्क लीटर में निर्धारित होता है, जिसको उठाना अनिवार्य होता है, उस न्यूनतम कोटा में रू. 32 से गुणा करने पर जो धनराशि आयेगी, वही उस दुकान की बेसिक लाइसेंस फीस होगी।
- वर्ष 2025-26 में ई-लॉटरी द्वारा व्यवस्थित समस्त दुकानों का आगामी वर्ष 2026-27 हेतु नवीनीकरण का विकल्प उपलब्ध होगा अर्थात वर्ष 2025-26 के आवंटी यदि अगामी वर्ष 2026-27 के लिये अपनी दुकान का नवीनीकरण कराना चाहते है तो यथा समय निर्धारित देयताओं की प्रतिपूर्ति करने पर नवीनीकरण करने का विकल्प उपलब्ध होगा।
- चयनित आवेदकों को ई-लॉटरी से प्राप्त होने वाली दुकान की प्रतिभूति धनराशि (लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत अर्थात 1/10 भाग) का 50 प्रतिशत ई-लॉटरी की तिथि से 10 दिवस के अन्दर, 30 प्रतिशत ई-लॉटरी की तिथि से 25 दिवस के अन्दर एवं अवशेष 20 प्रतिशत 35 दिवस के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि तक न जमा करने पर मात्र 15 दिवस तक विलम्ब शुल्क का प्राविधान है। इसके पश्चात दुकान निरस्त कर दी जायेगी।
इस वर्ष 2025-26 हेतु प्रतिभूति के रूप में केवल ई-बैंक गारण्टी ही स्वीकार की जायेगी, जो आबकारी आयुक्त अथवा जिला आबकारी अधिकारी को प्लेज्ड होगी। यह प्रणाली प्रथम बार लागू की जा रही है।
Excise eLottery Portal – ई-लॉटरी ऑनलाइन हेतु आवेदन शुल्क
इस वर्ष 2025-26 में दुकानों की प्रोसेसिंग फीस (आवेदन शुल्क) ई-लॉटरी पोर्टल पर नियमानुसार देय होगी। दुकानों की प्रोसेसिंग फीस निकायवार, क्षेत्रवार निम्नवत् हैं, जो वापस नहीं होगी अर्थात नॉन-रिफण्डेबल यानि की कुछ भी हो जाये यह शुल्क वापस नहीं होगी।
क्र.सं. | फुटकर दुकान का प्रकार | जनपद गौतमबुद्धनगर के विकास प्राधिकरण क्षेत्रों एवं इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि के क्षेत्रान्तर्गत, गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर के नगर निगम आच्छादित क्षेत्र व इसकी सीमा से 03 कि. मी. की परिधि के क्षेत्रान्तर्गत स्थित | श्रेणी-1 को छोड़कर अन्य नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि के क्षेत्रान्तर्गत स्थित दुकानें (श्रेणी-2) | नगरपालिका इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि के क्षेत्रान्तर्गत स्थित दुकानें (श्रेणी-3) | नगरपंचायत व इसकी सीमा से 01 कि.मी. की परिधि के क्षेत्रान्तर्गत स्थित दुकाने (श्रेणी-4) | ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत स्थित दुकानें (श्रेणी-5) |
1. | देशी मदिरा | ₹ 65000/- | ₹ 60000/- | ₹ 50000/- | ₹ 45000/- | ₹ 40000/- |
2. | कम्पोजिट दुकान | ₹ 90000/- | ₹ 85000/- | ₹ 80000/- | ₹ 75000/- | ₹ 65000/- |
3. | मॉडल शॉप | ₹ 100000/- | ₹ 90000/- | ₹ 80000/- | ₹ 70000/- | ₹ 60000/- |
4. | भांग | ₹ 25000/- | ₹ 25000/- | ₹ 25000/- | ₹ 25000/- | ₹ 25000/- |
ई-लॉटरी ऑनलाइन करने में किसी समस्या या जानकरी के लिए संपर्क सूत्र
किसी भी समस्या/प्रश्न के लिए निचे दिए गए मोबाइल नंबर पर सीधे फ़ोन करके अपन समस्या का समाधान कर सकते हैंl यह नंबर विभाग द्वारा जारी किया गया है जो आवेदक या ऑनलाइन करने वाले दुकान के लिए बहुत ही लाभदायक है l बिना वजह फ़ोन न करें जब कोई कठिन समस्या हो तभी फ़ोन करें l पेमेंट संबंधी समस्या होने पर ईमेल आईडी agmgad.lholuc@sbi.co.in पर ईमेल करें।
- 7838522111
- 9140095228
- 8318976636
- 7985020998
- 9453090579
- 8005660401
- 9454466049
- 7267941256
- 9454466033
महत्वपूर्ण निर्देश – Excise eLottery Portal
1- भारत के किसी भी क्षेत्र का नागरिक ई-लाटरी प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकता है तथा वह प्रदेश के किसी भी जनपद की दुकानों के लिए आवेदन कर सकता है।
2- ई-लाटरी के प्रथम चरण के आवेदकों को नया पंजीकरण करना अनिवार्य है।
3- एक पैन नंबर पर एक ही पंजीकरण मान्य होगा।
4- वर्ष 2025-26 हेतु देशी मदिरा, कम्पोजिट दुकान तथा भांग की फुटकर दुकानों और मॉडल शॉप की ई-लाटरी हेतु पंजीकरण करने की सुविधा इस पोर्टल पर दिनांक 14.02.2025 को अपराह्न् 4:00 बजे से उपलब्ध होगी तथा दिनांक 27.02.2025 को सायं 05:00 बजे तक उपलब्ध रहेगी I फुटकर दुकानों पर आवेदन करने और प्रोसेसिंग फीस जमा करने की सुविधा दिनांक 17.02.2025 को मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 27.02.2025 को सायं 05:00 बजे तक उपलब्ध रहेगी I
5- कृपया आवेदन करते समय सही सूचनायें शुद्धता से भरें। अशुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण सूचनाओं के कारण आपका आवेदन पत्र अस्वीकार हो सकता है अथवा अन्य समस्यायें उत्पन्न हो सकती हैं जिसका पूर्ण दायित्व आवेदक का होगा। जमा धनराशियों की वापसी किसी भी दशा में नहीं होगी।
6- प्रोसेसिंग फीस का भुगतान इस पोर्टल पर उपलब्ध सुविधा के माध्यम से ही किया जाना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के संबंध में अन्य किसी माध्यम से राज्य सरकार अथवा आबकारी विभाग के पक्ष में जमा धनराशियां स्वीकार नहीं होंगी, न हीं इनकी वापसी के अनुरोध स्वीकार होंगें। इस संबंध में विशेष सावधानी एवं सतर्कता बरती जाय।
7- आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (अधिकतम 100 KB pdf Format मे) प्रत्येक दुकान हेतु अलग-अलग अपलोड किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा की दशा में आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
8- भुगतानित प्रोसेसिंग फीस की धनराशि किसी भी दशा में वापस नहीं होगी।
9- अभिलेख अपलोड करने हेतु बनायी जाने वाली कम्प्युटर फाइल निर्धारित फॉर्मेट, फोटो (20-50 KB jpg,jpeg Format में), CBS चेक/बैंक पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी/बैंक स्टेटमेंट की फोटोकॉपी (अधिकतम 100 KB pdf Format मे), नवीनतम आयकर रिटर्न (अधिकतम 100 KB pdf Format मे), पैन कार्ड (अधिकतम 100 KB pdf Format मे), हैसियत प्रमाण-पत्र (अधिकतम 200 KB pdf Format में) की ही होनी चाहिये। आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय अपलोड होने वाले अभिलेखों की कम्प्युटर फाइलें निर्धारित फार्मेट एवं साइज में पहले से तैयार कर लें।
आवेदन करते समय किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
आवेदन करते समय पहचान पत्र, पते का प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो, और अन्य दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और व्यापार का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) जमा करने की आवश्यकता हो सकती है। दस्तावेजों की सटीक सूची पोर्टल पर उपलब्ध होती है और आवेदन करने से पहले उसे ध्यान से देखना चाहिए।
ई-लॉटरी आवेदन शुल्क का भुगतान कैसे किया जाता है?
ई-लॉटरी आवेदन शुल्क का भुगतान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है। भुगतान विकल्पों में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई जैसे विकल्प शामिल होते हैं। भुगतान के बाद एक रसीद जनरेट होती है, जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
महत्वपूर्ण सूचना- दिनांक 27.02.2025 को सायं 05:00 बजे तक आपकी प्रोसेसिंग फीस पेंडिंग या फेल रहती है तब आप प्रोसेसिंग फीस का ड्राफ्ट संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 28.02.2025 को मध्यान्ह 12:00 बजे तक जमा कर सकते हैं, ऐसा करने पर आपके आवेदन पत्र को ई-लाटरी में शामिल कर लिया जायेगा I
Time Table – यह आवेदन कब और किस चरण में होंगे
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