विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का उद्देश्य राज्य के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पारंपरिक कारीगरों की आजीविका में सुधार करना है। इन कारीगरों में बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनने वाले, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, बेकर, मोची, राजमिस्त्री और कारीगर शामिल हैं। योजना का उद्देश्य उनके कौशल को बढ़ाना और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है।
योजना के हिस्से के रूप में, पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को 6 दिनों की अवधि के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण मुफ्त प्रदान किया जाएगा। ग्राम प्रधान, नगर पंचायत/नगर पालिकाअध्यक्ष अथवा नगर निगम के सम्बन्धित वार्ड के सदस्य द्वारा प्रमाणित किया गया प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा l इस प्रमाण पत्र का PDF फाइल निचे मिल जायेगा डाउनलोड कर सकते हैं l
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना क्या है ?
यह योजना उ० प्र० सरकार द्वारा जारी किया गया है इसमें आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक को बुनाई, सिलाई, टोकरी बनाना, नाई बनाना, सुनार बनाना, लोहार बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, हलवाई की दुकान, जूता बनाना या कढ़ाई जैसे पारंपरिक व्यवसायों में संलग्न होना चाहिए। वे भी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। योजना के तहत परिवार का केवल एक ही सदस्य पात्र होगा, और परिवार में पति या पत्नी में से कोई एक शामिल है।
प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पारम्परिक कारीगर जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची, राजमिस्त्री एवं हस्तशिल्पियों के आजीविका के साधनों का सुदृढ़ीकरण करने की नई पहल
विश्वकर्मा योजन हाईलाइट में
योजना का नाम | Vishwakarma Shram Samman Yojana – विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना,उ0प्र0 |
शुभारम्भ | मा० योगी आदित्य नाथ – मुख्यमंत्री उ० प्र० सरकार |
लक्ष्य | राज्य के मजदूरों के विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देना |
अधिकारिक वेबसाइट | https://diupmsme.upsdc.gov.in |
अंतिम तिथि | विभाग द्वारा इसका कोई अंतिम तिथि तय नहीं किया गया है (इसका ऑनलाइन होता रहेगा) |
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में क्या क्या लाभ मिलेगा
- योजनान्तर्गत आच्छादित पारंपरिक कारीगरों एवं दस्तकारों को उद्यम के आधार पर एक साप्ताहिक कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम निःशुल्क एवं आवासीय होगा।
- परम्परागत कारीगरों द्वारा प्रयोग किये जा रहे औजार (औजार) पुरानी तकनीक पर आधारित हैl सेवा/व्यवसाय के सफल संचालन हेतु आधुनिकतम तकनीक पर आधारित उन्नत किस्म टूलकिट (औजार) का वितरण कौशल वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम के उपरान्त सभी प्रशिक्षणार्थियों को किया जायेगा।
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के कौन कौन पात्र है
पात्रता की शर्तें :-
- आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए l
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए l
- शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहीं है, अनपढ़ हैं तो भी ऑनलाइन करा सकते हैं l
- पिछले 2 वर्षों में आवेदक ने केंद्र सरकार या राज्य सरकार से टूलकिट (औजार) के संबंध में कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है l
- योजना के अनुसार, आवेदक या उसके परिवार का कोई भी सदस्य केवल एक बार ही योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा। परिवार का अर्थ पति एवं पत्नी से है।
- योजना के तहत पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना है, तहसील से नोटरी बनवाएं l
- योजनान्तर्गत पात्रता हेतु जाति एक मात्र आधार नहीं होगा, कोई भी जाति के हों लाभ ले सकते हैं | योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु ऐसे व्यक्ति भी पात्र होगे जो परम्परागत करीगरी करने वाली जाति से भिन्न हो, | ऐसे आवेदको को परंपरागत करीगरी से जुड़े होने के प्रमाण के रूप मे ग्राम प्रधान,अध्यक्ष नगर पंचायत अथवा नगर पालिका/नगर निगम द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसका फार्मेट डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें l
ऑनलाइन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं
इसको ऑनलाइन करना बहुत ही आसान है और इसका डॉक्यूमेंट भी आप बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं l इस योजना के लिए जो दस्तावेज अपलोड हो रहे हैं वो सभी के पास होते हैं l निम्न दस्तावेज संलग्न किया जायेगा –
- आवेदक का पासपोर्ट साइज़ फोटो
- आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान
- आयु/उम्र प्रमाण – आधार कार्ड लगा सकते हैं
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- अनुभव प्रमाण पत्र (Trade Certificate)
इस योजना में प्रशिक्षण के दौरान क्या क्या मिलेगा
प्रशिक्षण अवधि में श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अर्धकुशल श्रमिक के मजदूरी दर के समान दर पर मानदेय प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण संस्थान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT (आपके बैंक खाते में) के माध्यम से उक्त मानदेय प्रशिक्षणार्थियों को भुगतान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था को प्रशिक्षण शुल्क के रूप में प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति दिन रु0 700/- की सीमा तक वास्तविक व्यय का भुगतान किया जायेगा जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षक, प्रशिक्षण स्थल, प्रशिक्षार्थी के रहने का प्रबंध एवं प्रमाण-पत्र आदि का व्यय प्रशिक्षण संस्थान इसी प्रदत्त धनराशि से करेगा। प्रशिक्षणार्थियों के खान-पान की व्यवस्था हेतु रु0 300/- सीमा तक वास्तविक व्यय प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति दिन की दर से किया जायेगा। प्रशिक्षणोपरान्त प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र भी दिया जायेगा ।
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ०प्र०
आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने के दिशा निर्देश
Step 1: सर्वप्रथम ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यह पोर्टल (https://diupmsme.upsdc.gov.in) ओपन करके उसपे दिया गया आप्शन लिंक “नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण” पर क्लिक करके अपना पंजीकरण प्रारम्भ करें।
Step 2: इसके बाद पोर्टल पर एक नया पॉपअप पेज खुलेगा जिस पर आवेदक समस्त अपनी जानकारी को भरेगा जिसमे योजना का नाम (जिस योजना में आवेदन करना है), आवेदक का नाम, जन्मतिथि पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, एवं जिला का नाम, सुरक्षा कोड (कैप्चा) लिखने के बाद सबमिट पर क्लिक करें l
नोट- इसके बाद की जानकारी सम्पादित की जा रही है कृपया कुछ देर बाद देखें ! धन्यवाद
Step 6: सभी आप्शन भरने के बाद आवेदक को अपना फाइनल सबमिट करने के बाद आवेदन प्रिंट करके रख लें l जैसे स्क्रीन शॉट में दिया गया है l
ट्रैड प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करें
ग्राम प्रधान/अध्यक्ष नगर पंचायत अथवा नगर पालिका परिषद् / वार्ड के सदस्य के द्वारा इस फॉर्म को प्रिंट करा कर हस्ताक्षर व मोहर करा कर अपलोड करें l इसका ओरिजिनल फाइल डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें
ऑनलाइन के लिए महत्वपूर्ण लिंक
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए | यहाँ क्लिक करें |
पहले से पंजीकृत लॉग इन करने के लिए | यहाँ क्लिक करें |
विभाग द्वारा चलाये जा रहे समस्त योजना के लिए | यहाँ क्लिक करें |
ऑनलाइन करने लिए विभागीय दिशा निर्देश | यहाँ क्लिक करें |
शासनादेश देखने के लिए यहाँ क्लिक करें | यहाँ क्लिक करें |
योजना का पात्रता व लाभ | यहाँ क्लिक करें |
विभाग से संपर्क करने के लिए | यहाँ क्लिक करें |