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Daru Theka Ke Liye Online Process – दारू ठेका के लिए ऑनलाइन कैसे करें

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Daru Theka Ke Liye Online Process – दारू ठेका के लिए ऑनलाइन कैसे करें इस आर्टिकल में ये अच्छे से स्क्रीन शॉट के साथ बनाया गया है l निचे दिए गए स्टेप को अच्छे से फॉलो करें l

Step 1:

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Daru Theka Ke Liye Online Process

Daru Theka Ke Liye Online Process

Step 2

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Step 3

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Step 4 – Daru Theka Ke Liye Online Process

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Step 8

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Daru Theka Ke Liye Online Process

आवेदन करने से पूर्व फुटकर दुकानों से संबंधित निम्नलिखित सूचना का अवलोकन कर पुष्टी करें

देशी मदिरा दुकानों के लिये
आबकारी नीति वर्ष 2024 – 2025 के सुसंगत प्रस्‍तर
3.1.2 देशी मदिरा दुकानों के वार्षिक एम.जी.क्यू. (न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा/Minimum Guaranteed Quantity) का निर्धारण:-
(i) वर्ष 2024-25 हेतु वर्ष 2023-24 के व्यवस्थित वार्षिक एम.जी.क्यू. पर 10% प्रतिशत की वृद्धि कर देशी मदिरा दुकानों का एम.जी.क्यू. निर्धारित किया जाएगा।
(ii) उपरोक्तानुसार आगणित दुकानवार वार्षिक एम.जी.क्यू. के 12 से पूर्णतः विभाजित न हो सकने की स्थिति में इसे अगली संख्या तक, जो 12 से विभाज्य हो, बढ़ा कर वर्ष 2024-25 हेतु अंतिमीकृत एम.जी.क्‍यू. निर्धारित किया जाएगा।
3.1.3 देशी मदिरा दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस:-
वर्ष 2024-25 हेतु बेसिक लाइसेंस फीस की व्यवस्था निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-
1. देशी मदिरा की फुटकर दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस की दर रु.32/- प्रति बल्क लीटर वार्षिक एम.जी.क्यू. के आधार पर निर्धारित की जाती है जो किसी दुकान के लिये रुपया 1000/- के गुणक मे न आगणित होने पर अगले रूपया 1,000/- के गुणक में निर्धारित की जाएगी।
2. मासिक एम.जी.क्‍यू. से अधिक देशी मदिरा अथवा यू.पी.एम.एल. के अतिरिक्‍त उठान पर अतिरिक्त बेसिक लाइसेंस फीस न लिये जाने की व्यवस्था को यथावत रखा जाता है।
3.1.4 (क) वर्ष 2024-25 हेतु 36 प्रतिशत तीव्रता की देशी मदिरा अथवा यू.पी.एम.एल. के संदर्भ में प्रतिफल फीस/लाइसेंस फीस की दर रु. 254/- प्रति बल्क लीटर निर्धारित की जाती है।
(ख) 36 प्रतिशत तीव्रता की देशी मदिरा अथवा यू.पी.एम.एल. के अतिरिक्त अन्य तीव्रताओं की देशी मदिरा अथवा यू.पी.एम.एल. हेतु प्रतिफल फीस की दर समानुपातिक रूप से निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-
क्र.सं.देशी मदिरा/यू.पी.एम.एल. की श्रेणी, तीव्रतावर्ष 2024-25 हेतु निर्धारित प्रतिफल फीस/लाइसेंस फीस की दर (रु. प्रति बल्क लीटर)1यू.पी. मेड लिकर(यू.पी.एम.एल.) (मसाला) 42.8 प्रतिशत वी./वी302.002यू.पी. मेड लिकर(यू.पी.एम.एल.) (मसाला) 36 प्रतिशत वी./वी.254.003शीरा अधारित ई.एन.ए. से निर्मित देशी मदिरा (मसाला) 36 प्रतिशत वी./वी.254.004शीरा अधारित ई.एन.ए. से निर्मित देशी मदिरा (सुवासित) 25 प्रतिशत वी./वी.176.40
देशी मदिरा दुकान की मासिक लाइसेंस फीस जो मासिक एम.जी.क्यू. में सन्निहित प्रतिफल शुल्क के समतुल्य होगी, प्रतिमाह अनुज्ञापी को जमा करना अनिवार्य होगा। इस हेतु उपरोक्तानुसार आगणित मासिक एम.जी.क्यू. की निकासी में सन्निहित प्रतिफल शुल्क के समतुल्य मासिक लाइसेंस फीस के समायोजन का अनुज्ञापी हकदार होगा। मासिक लाइसेंस फीस के उपरोक्तानुसार भुगतान या समायोजन में विफल रहने पर संगत नियमावली के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अनुज्ञापी द्वारा मासिक एम.जी.क्यू. का पूर्ण रूप से उठान न किये जाने की स्थिति में अनुज्ञापी को, न उठाये गये एम.जी.क्यू. के समतुल्य 36 प्रतिशत वी./वी. तीव्रता की देशी मदिरा के 200 एम.एल. की बोतलों की कुल संख्या की निकासी में सन्निहित कुल प्रतिफल शुल्क व कुल अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। इस हेतु अन्य तीव्रताओं में उठान को 36 प्रतिशत वी./वी. तीव्रता में परिवर्तित कर कुल उठान का आगणन किया जायेगा।
3.1.5 लाइसेंस फीस की देयता:-
किसी माह में एम.जी.क्यू. से अधिक उठायी गयी देशी मदिरा अथवा यू.पी.एम.एल. पर उदग्रहणीय प्रतिफल शुल्क एवं अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का समायोजन अगले महीनों हेतु निर्धारित मासिक लाइसेंस फीस के सापेक्ष नहीं होगा।
3.15.2.1 देशी मदिराः-
1. (क)देशी मदिरा की नवीनीकृत फुटकर दुकानों पर दिनांक 01.04.2024 को उपलब्ध अवशेष देशी मदिरा स्टाक को दिनांक 05.04.2024 तक बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है तत्पश्चात अवशेष स्टाक को जिला आबकारी अधिकारी व स्थानीय उप जिला कलेक्‍टर की संयुक्त समिति द्वारा वीडियोग्राफी कराते हुये, नष्ट कर दिया जायेगा। ऐसे अवशेष स्टाक को माह अप्रैल, 2024 के एम.जी.क्यू. में समायोजित नहीं किया जायेगा।
3.15.1 (26) फुटकर एवं थोक अनुज्ञापनों पर विक्रेताओं के अनुमोदन हेतु रूपया 500/- जमा करने पर नौकरनामा संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।
(27) फुटकर दुकानों एवं बार अनुज्ञापनों में मदिरा बिक्री की समयावधि, विशेष अवसरों पर, एक विनिश्चित अवधि तक, परिवर्तित करने का अधिकार, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी विभाग को दिया जाता है।
3.16 ईज़ आफ डूइंग बिज़नेस:-
(1) (ख) अनुज्ञापियों को दुकान आवंटन/नवीनीकरण के संबंध में प्राप्त पुलिस सत्यापन रिपोर्ट/चरित्र सत्‍यापन रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्‍यों पर जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा गुणदोष के आधार पर यथोचित निर्णय लिया जाएगा।
3.16(2) फुटकर दुकानों में परस्‍पर मासिक एम.जी्.क्‍यू. अथवा निर्धारित मासिक राजस्‍व का अंतरण:-
उक्‍त के संबंध में वर्ष 2023-24 की व्‍यवस्‍था को वर्ष 2024-25 में यथावत् रखा जाता है।
3.17 ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली:-
(1) सम्प्रति उत्पादन से लेकर फुटकर दुकानों तक मदिरा की आपूर्ति ट्रैक एण्ड ट्रैस प्रणाली के अन्तर्गत की जा रही है, परन्तु फुटकर दुकानों से बिक्री को पी.ओ.एस. मशीन से स्कैन कराकर बिक्री कराये जाने तथा विभाग की समस्त प्रक्रियाओं को कम्प्यूटराइज्ड कर इन्टीग्रेटेड एक्साइज़ सप्लाई चेन मैनेजमैंट सिस्टम (IESCMS) के लिये सेवा प्रदाता का चयन किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2024 – 2025 में देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर की समस्त फुटकर दुकानों तथा समस्त मॉडल शॉप और भांग की फुटकर दुकानों की जियो फेंसिंग कराया जाना तथा मदिरा की प्रत्येक फुटकर दुकान पर पी.ओ.एस.(प्वाइंट आफ सेल) मशीनों, जिनके द्वारा विक्रीत मदिरा की बोतल के क्यू.आर. कोड को स्कैन करके सूचना अपलोड की जा सकेगी, के माध्यम से ही बिक्री किये जाने की व्‍यवस्‍था लागू की जाती है। 3.19(ii) मदिरा की समस्‍त फुटकर दुकानों पर सी.सी.टी.वी. लगाया जायेगा। सी.सी.टी.वी. बंद पाये जाने पर जुर्माने का प्राविधान किया जायेगा।
नोट:-अन्य प्राविधानों के लिये कृपया आबकारी नीति का अध्ययन अवश्य करें।

मैने उपरोक्‍त प्राविधानों को पढ़ लिया है तथा मैं उपरोक्‍त प्राविधान का पालन करूँगा। Agree Disagree

Daru Theka Ke Liye Online Process

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