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New PAN Card Form 2026: आयकर विभाग ने 49A को किया बंद, अब इन 4 नए फॉर्म (93, 94, 95, 96) से बनेगा पैन कार्ड!

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अगर आप अपना या अपने ग्राहकों का पैन कार्ड बनाते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी और अहम खबर है। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने पैन कार्ड आवेदन की प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए हैं । इनकम टैक्स रूल्स 2026 के तहत, अब पुराने फॉर्म (जैसे फॉर्म 49A और 49AA) की जगह चार नए फॉर्म— 93, 94, 95, और 96— जारी कर दिए गए हैं

इस ब्लॉग में हम आसान हिंदी में समझेंगे कि कौन सा फॉर्म किसके लिए है और आवेदन करते समय आपको किन नए नियमों का पालन करना होगा।


1. कौन सा फॉर्म किसके लिए है? (Type of Forms)

अब आपको आवेदक की श्रेणी (Applicant Type) के अनुसार सही फॉर्म चुनना होगा:

  • Form No. 93: यह फॉर्म भारत के नागरिकों (Individuals – Being citizen of India) के लिए है ।
  • Form No. 94: यह फॉर्म भारतीय संस्थाओं (Non-Individual Indian Entities) के लिए है । इसमें भारत में बनी कंपनी, LLP, फर्म, ट्रस्ट या HUF शामिल हैं ।
  • Form No. 95: यह फॉर्म उन विदेशी नागरिकों (Individuals – Not being a Citizen of India) के लिए है जिन्हें भारत में पैन कार्ड की जरूरत है ।
  • Form No. 96: यह फॉर्म भारत के बाहर बनी विदेशी संस्थाओं या कंपनियों (Non-Individual Foreign Entities) के लिए है ।

2. फॉर्म भरते समय इन 5 नए नियमों का रखें खास ध्यान

फॉर्म रिजेक्ट होने से बचाने के लिए आयकर विभाग ने कुछ स्पष्ट निर्देश दिए हैं:

  1. नाम में Initials (शुरुआती अक्षर) का नियम: पैन फॉर्म में अब नाम के सिर्फ शुरुआती अक्षर (Initials) लिखना मना है । अगर आपके आधार कार्ड में initials हैं, तो आप उसे फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपको अपना पूरा नाम (expanded full name) और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना अनिवार्य होगा ।
  2. पैन कार्ड पर माता या पिता का नाम: फॉर्म में आप जिसका भी नाम (माता या पिता) चुनेंगे, वही नाम आपके प्रिंटेड पैन कार्ड पर आएगा ।
  3. नाबालिग (Minor) का पैन कार्ड: नाबालिग भी पैन के लिए आवेदन कर सकते हैं । इसके लिए आधार कार्ड और नाबालिग की फोटो के साथ-साथ उनके प्रतिनिधि (Representative Assessee – RA) की पहचान और पते का प्रमाण भी लगेगा ।
  4. गलती सुधारने का नियम: फॉर्म फाइनल सबमिट होने के बाद उसमें एडिट करने की अनुमति नहीं है । अगर कोई गलती हो जाती है, तो पैन नंबर अलॉट होने के बाद आपको अलग से सुधार (correction) रिक्वेस्ट डालनी होगी । अधूरे फॉर्म अमान्य (invalid) कर दिए जाएंगे ।
  5. विदेशी नागरिकों के लिए TIN: जो लोग या संस्थाएं भारत के नागरिक नहीं हैं, उनके लिए टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर (TIN) देना अनिवार्य है ।

3. पैन कार्ड बनवाने की नई फीस कितनी है?

आयकर विभाग ने पैन कार्ड आवेदन की फीस (टैक्स सहित) भी स्पष्ट कर दी है:

  • फिजिकल पैन कार्ड (भारत में मंगाने के लिए): ₹107 ।
  • फिजिकल पैन कार्ड (भारत के बाहर विदेशी पते पर): ₹1017 ।
  • सिर्फ E-PAN (पैन सेंटर के माध्यम से): ₹72 ।
  • सिर्फ E-PAN (ऑनलाइन पेपरलेस/e-KYC/e-Sign के माध्यम से): ₹66 ।

निष्कर्ष: नया फॉर्म कैसे डाउनलोड करें?

आप ये नए फॉर्म (93, 94, 95, 96) सीधे ऑथराइज्ड पैन सर्विस प्रोवाइडर्स (Protean या UTIITSL) की वेबसाइट पर जाकर “Downloads -> PAN” सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं । आप इन पोर्टल्स के जरिए या अधिकृत पैन केंद्रों पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं

क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके पाठकों के लिए इन चार नए फॉर्म्स (93 से 96) और फीस की एक आसान सी तुलनात्मक टेबल (Comparison Table) तैयार करूँ, जिसे आप अपने ब्लॉग में डाल सकें?

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